Pancard Tips- क्या आपका पैन कार्ड Inactive हो गया हैं, जानिए इसका कारण

By Jitendra Jangid- दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैनकार्ड एक जरूरी दस्तावेज हैं, जो बैंकिंग कार्यों, निवेश और लेन देन के कार्यों के लिए काम आता हैं, ऐसे में सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के तहत आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यदि आप अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आप कई वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएँगे। आयकर अधिनियम की धारा 114B के अनुसार, सक्रिय पैन कार्ड के बिना आप जिन 12 महत्वपूर्ण कार्यों को नहीं कर पाएँगे, आइए जानते हैं इनके बारे में

बैंक खाता खोलना

बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) को छोड़कर, अधिकांश बैंक खाते खोलने के लिए पैन अनिवार्य है।

₹50,000 या उससे अधिक की नकद जमा राशि

बैंक में ₹50,000 या उससे अधिक की किसी भी एकल नकद जमा राशि के लिए, आपको अपना पैन प्रदान करना होगा।

विकल्प: डिजिटल या छोटे लेन-देन चुनें।

डीमैट खाता खोलना

शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश के लिए पैन कार्ड ज़रूरी है।

डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना

इन कार्डों के लिए आवेदन करते समय पैन कार्ड विवरण अनिवार्य है।

₹50,000 से अधिक का बीमा प्रीमियम भुगतान

यदि आपका प्रीमियम एक वर्ष में ₹50,000 से अधिक है, तो पैन कार्ड विवरण देना होगा।

होटल या रेस्टोरेंट में ₹50,000 या उससे अधिक का भुगतान (नकद)

₹50,000 या उससे अधिक के किसी भी नकद भुगतान के लिए पैन कार्ड आवश्यक है।

₹50,000 से अधिक की विदेश यात्रा या विदेशी मुद्रा भुगतान

इस सीमा से अधिक नकद भुगतान के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है।

म्यूचुअल फंड में ₹50,000 या उससे अधिक का निवेश

इस मूल्य के म्यूचुअल फंड लेनदेन के लिए पैन कार्ड प्रदान करना आवश्यक है।

कंपनी डिबेंचर या बॉन्ड (₹50,000 या अधिक) खरीदना

ऐसी खरीदारी के लिए पैन विवरण आवश्यक है।

₹50,000 या अधिक के आरबीआई बॉन्ड खरीदना

भारतीय रिज़र्व बैंक से बॉन्ड खरीदने के लिए पैन प्रदान करना आवश्यक है।

डिमांड ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर या बैंकर चेक (₹50,000 या अधिक प्रतिदिन) के लिए बैंक लेनदेन

इन लेनदेन के लिए पैन विवरण अनिवार्य है।

₹50,000 से अधिक की सावधि जमा (या एक वर्ष में कुल ₹5 लाख)

एक वित्तीय वर्ष में इन सीमाओं को पार करने वाली सावधि जमाओं के लिए पैन आवश्यक है।

क्या आपका पैन निष्क्रिय हो जाने पर कोई समाधान है?

हाँ, आप आयकर विभाग के पोर्टल के माध्यम से अपने पैन को आधार से लिंक करके अभी भी सक्रिय कर सकते हैं। हालाँकि, यदि आप समय सीमा चूक जाते हैं तो जुर्माना (विलंब शुल्क) लग सकता है।