Pancard Tips- Pancard होते हुए दूसरा बनवाना हैं गैरकानूनी, जानिए इससे जुड़े नियम

By Jitendra Jangid- दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैन कार्ड भारतीयों के लिए एक जरूरी दस्तावेज हैं, जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का एक विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। चाहे आप वेतनभोगी हों, स्व-नियोजित हों या व्यवसाय के मालिक हों, पैन कार्ड आपके वित्तीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में कई लोगो के मन में सवा उठते हैं कि क्या पैन होते हुए दूसरा बनवा सकते हैं, आइए जानते हैं इससे जुड़े नियम के बारे में- 

पैन कार्ड के बारे में मुख्य बातें:

आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए

जो कोई भी सालाना ₹2.5 लाख से अधिक कमाता है, उसे आईटीआर दाखिल करना होगा।

आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। इसके बिना आईटीआर दाखिल करना संभव नहीं है।

बैंक और डीमैट खाते खोलने के लिए

बचत या चालू बैंक खाता खोलते समय पैन कार्ड आवश्यक है।

शेयर बाजार में निवेश करने के लिए डीमैट खाता खोलने के लिए भी यह अनिवार्य है।

उच्च-मूल्य वाले लेन-देन के लिए

₹50,000 से अधिक के लेन-देन के लिए पैन कार्ड आवश्यक है।

क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय भी इसकी आवश्यकता होती है।

एक व्यक्ति - एक पैन नियम

एक व्यक्ति जीवन भर केवल एक ही पैन कार्ड रख सकता है।

एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है और इसके लिए जुर्माना लग सकता है।