PMKSNY- क्या इनकम टैक्स देने वाले भी कर सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स
- byJitendra
- 05 Jul, 2025
By Jitendra Jangid- दोस्तो भारतीय सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, जिनका उध्देश्य इन लोगो कि मदद करना हैं और जीवनशैली में सुधार करना हैं, ऐसी ही एक योजना हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य देश भर के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना से किसानों को 17 किस्त का लाभ मिल चुका हैं, एक सवाल जो अक्सर लोगो के मन में उठता हैं, कि क्या इनकम टैक्स देने वाले लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है, आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स

पीएम-किसान योजना की मुख्य विशेषताएं:
वार्षिक सहायता: किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 मिलते हैं।
किस्तें: यह राशि हर चार महीने में ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में वितरित की जाती है।
प्रत्यक्ष हस्तांतरण: धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
अब तक की प्रगति: सरकार ने योजना के तहत 16 किस्तें सफलतापूर्वक जारी की हैं।
क्या आयकर देने वाले किसान पीएम-किसान का लाभ उठा सकते हैं?
सबसे आम तौर पर पूछे जाने वाले सवालों में से एक यह है कि क्या आयकर देने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। इसका जवाब यहां दिया गया है:
नहीं, आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले किसान पीएम-किसान लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।
यह योजना खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए है और सरकार की पात्रता मानदंडों के अनुसार आयकरदाताओं को लाभार्थी सूची से बाहर रखा गया है।
कौन पात्र है?
छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान

खेती योग्य भूमि का स्वामित्व
करदाता नहीं होना चाहिए
किसी भी संस्थागत पद (जैसे पूर्व मंत्री, सरकारी कर्मचारी आदि) पर नहीं होना चाहिए।






