RBI Rules- फटे पुराने नोट बदलना हैं, जानिए इसका प्रोसेस

दोस्तो पैसा बड़ी मैहनत से कमाया जाता है, जो बहुत ही कीमती होता है, लेकिन कई बार हमारे पास फटे पुराने नोट आ जाते हैं, जिनको दुकानदार लेने से मना कर देते हैं, जो परेशानी का सबब बनते हैं और खुले बाज़ार में इन्हें बदलने पर कई बार भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फटे और पुराने नोटों को बदलने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। आइए जानते है इन नियमों के बारे में- 

बैंक मना नहीं कर सकता – आप पुराने या फटे नोट बदलने के लिए सीधे अपने नज़दीकी बैंक जा सकते हैं। RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक इन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं।

बदलने की सीमा – एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदल सकता है और उनका कुल मूल्य ₹5,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।

RBI कार्यालय – वाणिज्यिक बैंकों के अलावा, RBI कार्यालयों में भी फटे नोट बदले जा सकते हैं।

ATM नोट जारी करना – यदि आपको ATM से फटे या क्षतिग्रस्त नोट मिलते हैं, तो आपको उसी बैंक शाखा में जाना होगा। ATM स्लिप या SMS प्रमाण के साथ एक लिखित आवेदन जमा करें। 

अगर बैंक मना कर दे तो क्या होगा?

अगर कोई बैंक आपके खराब हो चुके नोट बदलने से इनकार करता है, तो आप सीधे RBI हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।