Train Ticket Tips- जनरल टिकट काम ना लेने पर इतने घंटे बाद बेकार हो जाता हैं टिकट, जानिए पूरा नियम

By Jitendra Jangid- दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे विभाग दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे विभाग हैं, जिससे प्रतिदिन करोड़ो लोग यात्रा करते हैं, जो ना केवल सुविधाजनक हैं बल्कि किफायती भी हैं, यात्री आमतौर पर दो तरह के डिब्बों में यात्रा करते हैं - आरक्षित डिब्बे, जिनका किराया ज़्यादा होता है, और सामान्य डिब्बे, जो सस्ते होते हैं और कई लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। पहले, सामान्य टिकट केवल रेलवे काउंटरों पर ही उपलब्ध होते थे, लेकिन अब यात्री यूटीएस ऐप का उपयोग करके इन्हें ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़े नियमों के बारे में- 

टिकट की वैधता:

यूटीएस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सामान्य टिकट बुक करने के बाद, आपको 3 घंटे के भीतर अपनी यात्रा शुरू करनी होगी।

टिकट की समाप्ति:

यदि आप इस अवधि के भीतर यात्रा नहीं करते हैं, तो आपका टिकट स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

एक्सपायर्ड टिकट के लिए जुर्माना:

एक्सपायर्ड टिकट के साथ यात्रा करना बिना टिकट यात्रा माना जाता है। ऐसे मामलों में:

₹250 का जुर्माना लगाया जाता है।

जुर्माने के साथ-साथ, आपको बोर्डिंग स्टेशन से उस स्टेशन तक का किराया भी देना होगा जहाँ आपको पकड़ा गया था।

रद्दीकरण नीति:

वैधता अवधि समाप्त होने के बाद, टिकट रद्द माना जाता है और उसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता।