आधार कार्ड में नाम बदलना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने और रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए UIDAI ने नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को अधिक सख्त बना दिया है। आधार में छोटी गलती भी बैंक, पैन कार्ड और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है।
इसी कारण अब कुछ मामलों में राजपत्र (Gazette Notification) अनिवार्य कर दिया गया है।
आधार नाम परिवर्तन के लिए Gazette Notification कब जरूरी है?
UIDAI के अनुसार:
- केवल वर्तनी की छोटी गलतियों में Gazette जरूरी नहीं
- लेकिन पूरा नाम, सरनेम बदलने या शादी के बाद नाम बदलने पर Gazette अनिवार्य है
यह प्रक्रिया नए नाम को कानूनी मान्यता देती है।
आधार में नाम बदलने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
स्टेप 1: शपथ पत्र (Affidavit) बनवाएं
पुराना नाम, नया नाम और बदलाव का कारण स्पष्ट रूप से लिखें।
स्टेप 2: अखबार में विज्ञापन दें
एक अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा के अखबार में नाम परिवर्तन की सूचना प्रकाशित करें।
स्टेप 3: Gazette Publication के लिए आवेदन करें
सभी दस्तावेज Department of Publication में जमा करें। नाम प्रकाशित होते ही वह कानूनी रूप से मान्य हो जाता है।
स्टेप 4: आधार और अन्य दस्तावेज अपडेट करें
Gazette कॉपी के आधार पर आधार, पैन, पासपोर्ट और बैंक रिकॉर्ड अपडेट करें।
नियम न मानने पर क्या होगा?
अगर Gazette Notification के बिना बड़ा नाम परिवर्तन करने की कोशिश की गई, तो आवेदन खारिज हो सकता है। इससे KYC, बैंकिंग और सरकारी लाभों में रुकावट आ सकती है।
UIDAI के नए नियम नाम परिवर्तन को अधिक सुरक्षित और प्रमाणिक बनाते हैं। यदि आप आधार में नाम बदलना चाहते हैं, तो सही कानूनी प्रक्रिया अपनाना बेहद जरूरी है। इससे आपके सभी दस्तावेज एकसमान और मान्य बने रहेंगे।






