Women Rights- दिन के इस समय के बाद महिलाओं को नहीं किया जा सकता महिलाओं को गिरफ्तार, जानिए पूरी डिटेल्स
- byJitendra
- 20 Jun, 2025
By Jitendra Jangid- दोस्तो प्राचीन काल से ही भारत में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कई नियम बनाए हुए हैं, ऐसा ही एक नियम भारतीय संविधान में भी हैं, जो महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर हैं, ये नियम सिर्फ़ कानूनी आदेश नहीं हैं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़रूरी सुरक्षा उपाय हैं, आइए जानते हैं इस नियम के बारे में-

1. सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ़्तारी नहीं
शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी महिला को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। सुरक्षा सुनिश्चित करने और विषम घंटों के दौरान उत्पीड़न के जोखिम को कम करने के लिए इस नियम को सख्ती से लागू किया जाता है।
2. अपवाद के लिए लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है
यदि रात के समय किसी महिला की गिरफ़्तारी बिल्कुल ज़रूरी है, तो इसे मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के साथ केवल महिला पुलिस अधिकारी ही कर सकती है।

केवल महिला अधिकारी ही महिलाओं को गिरफ़्तार कर सकती हैं
कानून के अनुसार, केवल महिला पुलिस अधिकारियों को ही महिलाओं को गिरफ़्तार करने की अनुमति है, ताकि प्रक्रिया के दौरान आराम और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
पुरुष अभियुक्तों के साथ साझा हिरासत नहीं
महिला बंदियों को पुरुष बंदियों के साथ एक ही लॉकअप में रखना प्रतिबंधित है, ताकि उनकी गोपनीयता और शारीरिक सुरक्षा बनी रहे।
गिरफ़्तारी के दौरान महिलाओं के पास विशेष अधिकार हैं
गिरफ़्तारी के दौरान महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जैसे गिरफ़्तारी का कारण बताना और किसी रिश्तेदार या दोस्त को तुरंत सूचित करने का अधिकार।






